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उत्तराखण्ड : सावधान! ज्यादा ब्याज का लालच पड़ा भारी, ऐसे हुई करोड़ों की ठगी

उत्तर नारी डेस्क

दिनांक 05.09.2024 को वादिनी यास्मीन निवासी- कोटद्वार द्वारा कोतवाली कोटद्वार पर एक शिकायती प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया गया। जिसमें उल्लेख किया गया कि सितम्बर 2023 से सितम्बर 2024 तक बोहरा कंपनी के डायरेक्टर भीम सिंह के कहने पर वादिनी ने कंपनी में एक वर्ष की अवधि हेतु खाता खोलकर ₹100/- प्रतिदिन के हिसाब से कुल ₹36,500/- जमा किए। वादिनी द्वारा आरोप लगाया गया कि निर्धारित समय पूर्ण होने के पश्चात भी कंपनी द्वारा पूर्ण ब्याज सहित धनराशि वापिस नहीं की गई तथा कंपनी के संचालकों द्वारा ऑफिस बंद कर धोखाधड़ी की गई। जिस पर कोतवाली कोटद्वार में मुकदमा अपराध संख्या–228/24 धारा 318(4) दर्ज किया गया।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक पौड़ी सर्वेश_पंवार द्वारा आमजनमानस के साथ हो रही आर्थिक धोखाधड़ी की घटनाओं को गम्भीरता से लेते हुए तत्काल कार्रवाई करने एवं अभियुक्तों की गिरफ्तारी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए।

गठित पुलिस टीम द्वारा कुशल सुरागसी एवं पतारसी, बैंक खातों के विवरण तथा अन्य तकनीकी जांच–साक्ष्य संकलित करते हुए मुख्य अभियुक्त दिलीप सिंह बोहरा को दिनांक 09.12.2025  को देहरादून से गिरफ्तार किया गया था। दौरान पूछताछ अभियुक्त दिलीप सिंह बोहरा द्वारा बताया गया कि उसके अन्य साथियों-भीम सिंह प्यारे राम, बालकरण, सुरेंद्र सिंह नेगी एवं सूरजमनी सेमवाल आदि द्वारा मिलकर “बोहरा ग्रामीण विकास निधि लिमिटेड” नामक कंपनी खोली गई थी जिसमें इनके द्वारा कई लोगों के रू0 जमा कर करोड़ों रु0 की ठगी की गयी है।उक्त व्यक्तियों की  भी संलिप्तता पाए जाने पर विवेचक द्वारा मुकदमा उपरोक्त में दिनांक 12.06.2025 को धारा- 3(5), 61(2), 336(3), 338, 340(2) बी.एन.एस. तथा 3, 21(3) बड्स एक्ट की वृद्धि की गई।

इसी क्रम में कोटद्वार पुलिस टीम द्वारा फरार अभियुक्तगणों की गिरफ्तारी हेतु लगातार दबिश दी जा रही थी। पुलिस टीम द्वारा उक्त अभियोग में संलिप्त चारों अभियुक्तों सूरजमनी सेमवाल, नरेश रावत, बलकरन एवं सुरेंद्र नेगी को ऋषिकेश, देहरादून से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारशुदा अभियुक्तों को माननीय न्यायालय के समक्ष पेशकर जेल भेज दिया गया।

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