उत्तर नारी डेस्क
उत्तराखण्ड शासन ने ईद-उल-जुहा (बकरीद) के सार्वजनिक अवकाश में संशोधन करते हुए नया आदेश जारी किया है। सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी विज्ञप्ति के अनुसार, पहले घोषित अवकाश 27 मई 2026 (बुधवार) के स्थान पर अब 28 मई 2026 (गुरुवार) को सार्वजनिक अवकाश घोषित किया गया है।
यह निर्णय निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, 1881 के अंतर्गत लिया गया है। आदेश के मुताबिक राज्य के सभी सरकारी कार्यालयों, शिक्षण संस्थानों और संबंधित विभागों में 28 मई को अवकाश रहेगा।
साथ ही शासन ने स्पष्ट किया है कि राज्य के बैंक, कोषागार और उप-कोषागारों में भी 28 मई 2026 को सार्वजनिक अवकाश लागू रहेगा।
यह संशोधित आदेश तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है। आदेश पर सचिव राजेंद्र कुमार के डिजिटल हस्ताक्षर हैं।

