उत्तर नारी डेस्क
उत्तराखंड में अधिकारियों को सरकारी गाड़ी पर अपने पद का बोर्ड लगाने की छूट मिल गयी है। जिसके आदेश हाइकोर्ट ने अपने आशिंक संशोधन में किया है।
बता दें, 2018 में हाइकोर्ट ने सरकारी और निजी वाहनों पर बोर्ड लगाने पर रोक लगयीं थी, जिसका पालन करते हुए सचिवालय में तमाम अफसरों ने 72 घंटे के भीतर वाहनों से अपने पद की नेम प्लेट हटा दी थी।इस आदेश पर पुनर्विचार के लिए उत्तराखंड सरकार ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था।
जिसका निर्णय हाल ही में हाईकोर्ट ने अपने आदेश में आंशिक संशोधन करते हुए ‘सरकारी’ शब्द को हटा दिया है। यह निर्णय हाइकोर्ट ने सरकार की अपील पर लिया है।
हाईकोर्ट के आदेश के बाद सरकारी वाहनों पर पदनाम लिखने की छूट मिल गई है, लेकिन यह केवल सरकारी वाहनों पर ही लागू होगी।
%20%20dt.22%20to%2026%20January,%202026%20(Republic%20Day).jpg)
%20UCC%20%20dt.%2027%20January,%202026%20to%2021%20February,%202026.jpeg)
