उत्तर नारी डेस्क
कोटद्वार में करीब दस महीने बाद 15 दिसंबर से महाविद्यालय में ऑफलाइन मोड़ में पढ़ाई हो सकेगी। प्रथम और अंतिम सेमेस्टर के छात्रों को प्रैक्टिकल के लिए कॉलेज आने की अनुमति दी गयी है।
महाविद्यालय ने छात्राओं के लिए जारी किये निम्न दिशा निर्देश :-
1. कक्षा शिक्षण हेतु विषय में पंजीकृत 50 प्रतिशत छात्रों को एक दिन के अन्तराल पर ही बुलाया जायेगा।
2. कक्षाओं का संचालन अलटरनेट दिवसों पर किया जायेगा साथ ही सेक्शन की संख्या बढ़ाई जायेगी।
3. ऑफलाइन कक्षा शिक्षण हेतु सभी छात्रों को अभिभावक से सहमति पत्र लाना अनिवार्य है, जिसके बिना छात्रों को महाविद्यालय में प्रवेश वर्जित होगा, प्रत्येक छात्रों को अभिभावक का सहमति पत्र दो प्रतियों में बनाना होगा, जिसमें छात्रों एवं अभिभावक का फोन न0 लिखा जाना अनिवार्य है। दो प्रतियों में से एक प्रति कार्यालय में जमा की जाएगी तथा द्वितीय प्रति छात्र अपने पास सुरक्षित रखेंगे जो छात्रों द्वारा समय-समय पर कक्षाओं में प्रवेश के समय कक्षाध्यापकों के समक्ष प्रस्तुत करना होगा।
4. प्रत्येक प्राध्यापक/कर्मचारी एवं छात्र-छात्रा को महाविद्यालय में मास्क पहनकर आना अनिवार्य होगा।
5. महाविद्यालय के प्रवेश द्वार पर ही सेनेटाइजर, हैण्डवाश, थर्मल स्कैनिंग और प्राथमिक उपचार की व्यवस्था की जायेगी।
6. प्राध्यापकों /कर्मचारी एवं छात्रों में सर्दी जुकाम व बुखार के लक्षण पाये जाने पर महाविद्यालय में प्रवेश नहीं दिया जायेगा।
7. सभी कक्षाओं का संचालन सोशल डिस्टेंसिंग के अनुसार किया जायेगा।
8. राज्य के बाहर से आने वाले छात्रों को RT (PCR) की नेगेटिव रिपोर्ट लाना अनिवार्य होगा।
9. ऑफलाइन कक्षाओं के संचालन हेतु निर्धारित दिशा निर्दश विभाग प्रभारी/विषय अध्यापक से सम्बन्धित विषयों के ग्रुप में प्रेषित करना सुनिश्चित करेगें।
10. प्रैक्टिकल विषय से सम्बन्धित जो कक्षाएं ऑफलाइन मोड में संचालित करना संभव नही होगा, वहां वर्चुअल लैब का प्रयोग किया जायेगा।
11. ऑफलाइन कक्षाओं के संचालन से पूर्व विभागों व कक्षाओं तथा प्रयोगशालाओं का पूरी तरह से सेनेटाइजेशन किया जायेगा तथा यह प्रक्रिया नियमित रूप से की जायेगी। इस हेतु प्राचार्य द्वारा नगर निगम को पृथक से पत्र जारी किया जायेगा।
12. छात्राओं हेतु कक्षाओं में 6 फिट की दूरी पर बैठने की व्यवस्था की जायेगी।
13. महाविद्यालय शास्ता मण्डल व नोडल अधिकारी अध्यापन दिवसों में परिसर में यह सुनिश्चित करेगें कि छात्राओं व महाविद्यालय कर्मचारियों द्वारा कोविड-19 के नियमों व दिशा निर्देशों का पालन किया जा रहा है।
14. महाविद्यालय के छात्राओं को अपने मो0फोन में आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करना अनिवार्य होगा।
15. कोविड-19 के दृष्टिगत महाविद्यालय में बाहरी व्यक्तियों का प्रदेश पूर्णतः वर्जित रहेगा।
16. स्नातकोत्तर कक्षाओं के संचालन के सम्बन्ध में विभाग प्रभारी अपने विभाग की शिक्षण आवश्यकताओं के कम में 50 प्रतिशत विद्यार्थियों को महाविद्यालय में बुलाना सुनिश्चित करेगें।
17. राष्ट्रीय सेवा योजना/एन0सी0सी0 यूनिट कोरोना फैलाव और रोकथाम के उपायों से विद्यार्थियों को जागरूक करेगें।