उत्तर नारी डेस्क
उत्तराखण्ड के फिल्म थियेटर, सिनेमाघर और मल्टीप्लेक्स अब पूरी क्षमता के साथ संचालित हो सकेंगे।
जी हाँ, आपको बता दें की इसके लिए शासन ने विस्तृत गाइडलाइन जारी कर दी है। आपदा प्रबंधन विभाग सचिव एसए मुरुगेशन ने इस संबंध में दिशा-निर्देश सभी जिलाधिकारियों को भेज दिए हैं।
बताते चलें की नवीनतम एसओपी के मुताबिक यानी (स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर यानी मानक प्रचालन प्रक्रिया) में आपस में पर्याप्त दूरी बनाकर रखना, अनिवार्य तौर पर मास्क लगाना, हर स्क्रीनिंग के बाद ऑडिटोरियम को सैनिटाइज करना आदि शामिल हैं। केंद्र सरकार से मिली अनुमति में कोरोना के रोकथाम के लिए जारी नियमों का अनुपालन करना जरूरी होगा। साथ ही एसओपी में कहा गया है कि भीड़भाड़ से बचने के लिए टिकटों की ऑनलाइन बुकिंग और अलग-अलग समय पर शो के आयोजन को बढ़ावा दिया जाए।
एसओपी के मुताबिक, अगर कहीं कंटेनमेंट जोन बनता है तो उस क्षेत्र में किसी भी फिल्म के प्रदर्शन की अनुमति नहीं होगी। वहीं, टिकट बुकिंग के समय मोबाइल नंबर लिया जाएगा, ताकि अगर किसी में संक्रमण होने की पुष्टि होती है तो संक्रमित के संपर्क में आने वाले की आसानी से पहचान हो सके।
साथ ही यदि कोई कोरोना रोकथाम के संबंध में जारी गाइडलाइन का उल्लंघन करता पाया गया तो उनके खिलाफ कड़ी कार्यवाही की जाएगी।
चलिए आपको बताते हैं की दर्शकों को फिल्म थियेटर में आने से पहले किन बातों का ध्यान रखना होगा?
सिनेमाघरों के प्रवेश करने वाले सभी लोगों को मास्क लगाना ज़रूरी होगा।
मूवी देखने के दौरान पूरे वक्त मास्क/फेसशील्ड को लगाए रखना जरूरी होगा।
सिनेमाघरों में थूकना पूरी तरह से वर्जित होगा।
अंदर घुसते वक्त और बाहर निकलते वक्त हाथों को सैनेटाइज करना अनिवार्य होगा।
दर्शकों के मोबाइल में आरोग्य सेतु ऐप होना ज़रूरी है।
खांसते या छींकते वक्त टिश्यू पेपर या रुमाल का इस्तेमाल करना होगा।
सिनेमाघरों को किन बातों को रखना होगा ध्यान?
गेट पर ही सैनेटाइजर की व्यवस्था करना।
पार्किंग और कॉमन एरिया में भीड़ को नियंत्रित करना।
लिफ्ट में अधिक लोग एक साथ ना जाएं, इस पर ध्यान देना।
इंटरवल में दर्शकों को सीट ना छोड़ने के लिए कहना होगा।
इंटरवल को लंबा किया जा सकता है ताकि सभी के लिए मूवमेंट आसान रहे।
क्या करें, क्या ना करें के पोस्टर लगाने होंगे।
हर शो के बाद थियेटर को सैनेटाइज करना।
पेमेंट सिस्टम को पूरी तरह डिजिटल करना।