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रुद्रप्रयाग में नाबालिग बेटी से कलयुगी माँ जबरन करवा रही थी देह व्यापार

उत्तर नारी डेस्क

उत्तराखण्ड के रुद्रप्रयाग जिला में 25 जून 2019 को माँ कि ममता को शर्मसार कर देने वाला सनसनीखेज मामला सामने आया था। क्षेत्र में रहने वाली एक महिला स्थानीय होटल मालिक समेत अन्य लोगों संग मिलकर अपनी ही मासूम बच्ची से जबरन देह व्यापार करा रही थी। अगर बेटी विरोध करती तो उसे प्रताड़ित किया जाता। बेटी की पीड़ा को देखकर भी जब माँ का दिल नहीं पसीजा तो पीड़िता पुलिस के पास जाकर मदद की गुहार लगाई। इस मामले में जिला न्यायालय ने आरोपी माँ और होटल मालिक समेत 5 लोगों को 10 साल के कठोर कारावास की सजा और आरोपियों से जुर्माना भी वसूला की सजा सुनाई है। चलिए पूरा मामला बताते हैं। 

आपको बता दें, कि पीड़िता ने कोतवाली में शिकायत दर्ज कराई थी। नाबालिग ने बताया कि उसकी माँ अन्य लोगों के साथ मिलकर उससे जबरन देह व्यापार करा रही है। इसके बदले में महिला लोगों से पैसे लिया करती थी। रुद्रप्रयाग शहर के एक होटल में यह काम पिछले लंबे समय से कराया जा रहा था। वहीं, शिकायत के आधार पर पुलिस ने पॉक्सो एक्ट के तहत केस दर्ज किया था। जांच के दौरान आरोपियों की गिरफ्तारी हुई। सख्ती से पूछताछ करने पर आरोपियों ने नाबालिग से देह व्यापार कराने की पुष्टि की।

इस मामले में कोर्ट ने होटल मालिक महेश खन्ना को पॉक्सो और अनैतिक कार्य कराने के मामले में 10 साल की कैद और 10 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है। पीड़ित को देह व्यापार की दलदल में धकेलने वाली कलयुगी माँ सरला देवी को भी 10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई गई। इनके अलावा मामले में शामिल बीना देवी, प्रकाश राणा और राजेंद्र भंडारी को भी 10-10 साल की सजा सुनाई गई है। आरोपियों पर अर्थदंड भी लगाया गया है। सरकार की ओर से जिला शासकीय अधिवक्ता सुदर्शन चौधरी ने पैरवी की। सभी आरोपियों की सजा साथ-साथ चलेगी।

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