उत्तर नारी डेस्क
उत्तराखण्ड में प्रदेश सरकार ने कोरोना कर्फ्यू को एक हफ्ते यानी 20 जुलाई तक बढ़ा दिया है। सोमवार को सरकार ने इसे लेकर गाइडलाइन जारी कर दी है। बता दें कि बड़ी राहत ये है कि कोरोना कर्फ्यू के दौरान अब बाजार सुबह 8 बजे से शाम 7 बजे तक खुले रह सकेंगे। वहीं, विवाह समारोह और शवयात्रा में अधिकतम 50 प्रतिशत लोग ही शामिल हो सकेंगे। जबकि शैक्षिक, प्रशिक्षण संस्थान सरकार के अगले आदेश तक बंद रहेंगे। ऑनलाइन कक्षाओं या डिस्टेंस लर्निंग की अनुमति होगी। कोचिंग संस्थान फिलहाल 50 प्रतिशत क्षमता के साथ ही चलेंगे। किसी भी तरह की सामाजिक, राजनीतिक, मनोरंजन, शैक्षिक, सांस्कृतिक गतिविधियां फिलहाल बंद रहेंगी। इसके अलावा एयरपोर्ट और हिल स्टेशन के लिए नियमों में बदलाव किया गया हैं। वहीं, जिले के ग्रामीण क्षेत्रों के लिए निर्णय लेने का अधिकार जिलाधिकारियों को दिया गया है। इस बीच पर्यटन स्थलों पर भीड़ के नियंत्रण का अधिकार जिलाधिकारियों को दे दिया गया है। वह जरूरत के हिसाब से प्रतिबंध लगा सकेंगे।
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बता दें कि इस दौरान समस्त सिनेमा हॉल, स्वीमिंग पूल, मनोरंजन पार्क, थियेटर, ऑडिटोरियम आदि व इनसे सम्बन्धित समस्त गतिविधियाँ अग्रिम आदेश तक बंद रहेंगी। वहीं, समस्त जिम और समस्त शाॅपिंग माॅल को कोविड प्रोटोकाॅल का अनुपालन करते हुए 50 प्रतिशत क्षमता के साथ खुलेंगे। इसके अलावा होटल, रेस्तरां, भोजनालयों और ढ़ाबों के केवल 50 प्रतिशत क्षमता के साथ डायनिंग के संचालन के लिए अनुमति होगी और रात्रि 10 बजे से सुबह 6 बजे तक बंद रहेंगे। गाइडलाइन के मुख्य बिन्दु निम्नवत हैं -
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