उत्तर नारी डेस्क
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक पी. रेणुका देवी द्वारा पौड़ी जिले में सड़कों पर आवारा घूमने वाले पशुओं के कारण अक्सर यातायात अवरुद्ध होने से जाम की स्थिति उत्पन्न होने एवं इन पशुओं के कारण सड़क दुर्घटनायें घटित होने तथा आवारा घूमने वाले पशुओं पर नियन्त्रण लगाये जाने हेतु जिला स्तर पर “ऑपरेशन कामधेनु” की शुरूआत की गयी है। जिसमें जिला के थाना प्रभारी पौड़ी, श्रीनगर, कोटद्वार तथा लक्ष्मणझूला को अपने-अपने थाना क्षेत्रों में अभियान के पहले चरण में नगर निगम, नगर पालिका, कैण्ट बोर्ड, पशुपालन विभाग से समन्वय स्थापित कर रजिस्टर्ड कराये गये पशुओं की सूची प्राप्त करने तत्पश्चात द्वितीय चरण में पब्लिक एड्रैस सिस्टम एवं सोशल मीडिया के माध्यम से अपने पशुओं का पशुपालन विभाग में रजिस्ट्रेशन कराये जाने हेतु आमजन को 03 दिन तक जागरूक करने हेतु निर्देशित किया गया। जिसके क्रम में पौड़ी, श्रीनगर, कोटद्वार एवं लक्ष्मणझूला थाना प्रभारियों द्वारा अपने-अपने क्षेत्रान्तर्गत पब्लिक एड्रैस सिस्टम एवं सोशल मीडिया के माध्यम से आम जनता को अपने पशुओं का रजिस्ट्रेशन सम्बन्धित क्षेत्र के पशुपालन विभाग से कराने, अपने पशुओं को सड़कों पर आवारा न छोड़े जाने के सम्बन्ध में जागरूक किया जा रहा है। साथ ही पुलिस ने क्षेत्र में जागरूकता होर्डिंग्स भी लगाए।
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आपको बता दें कि एसएसपी पी. रेणुका देवी के निर्देश पर उप निरीक्षक भावना भट्ट के नेतृत्व में कोतवाली पुलिस ने लोगों को लाउडस्पीकर के माध्यम से अवगत कराया गया कि पशुपालक अपने पशुओं का रजिस्ट्रेशन नगर निगम में अवश्य करा लें। वहीं, लैंसडौन में कोतवाल संतोष सिंह कुंवर, वरिष्ठ उपनिरीक्षक रियाज अहमद, महिला उपनिरीक्षक रचना रानी के नेतृत्व में पुलिस टीम ने गांधी चौक में लाउडस्पीकर के जरिए जागरूकता अभियान चलाया। कहा कि नगर में आवारा घूमने वाले पशुओं पर नियंत्रण के लिए पुलिस ने आपरेशन कामधेनु चलाया है। जो लोग पशुओं को पाल रहे हैं वे छावनी कार्यालय में उनका रजिस्ट्रेशन 30 जुलाई से पहले जरूर करवा लें।
बता दें कि सड़कों पर आवारा घूमने वाले पशुओं के कारण अक्सर यातायात अवरुद्ध हो जाता है साथ ही जाम की स्थिति उत्पन्न हो जाती है तथा इन पशुओं के कारण सड़क दुर्घटनायें घटित होने की पूर्ण सम्भावनायें बनी रहती हैं। वहीं, एसएसपी पी. रेणुका देवी ने बताया गया कि किसी भी व्यक्ति द्वारा अपने पशु का रजिस्ट्रेशन नहीं कराया जाता है या पशु को सड़क पर आवारा छोड़ता है तो उस व्यक्ति के विरुद्ध उत्तराखण्ड गोवंश संरक्षण अधिनियम- 2007 के अनुसार कार्यवाही की जायेगी। जिला पुलिस द्वारा “ऑपरेशन कामधेनु” अभियान लगातार जारी हैं।
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