Uttarnari header

uttarnari

उत्तराखण्ड ब्रेकिंग : हाईकोर्ट ने चारधाम यात्रा से रोक हटाई, इन शर्तों के साथ कर सकते हैं यात्रा

उत्तर नारी डेस्क


उत्तराखण्ड से बड़ी खबर सामने आई है कि हाईकोर्ट ने चारधाम यात्रा पर लगाई रोक को हटा दिया है। गुरुवार को इस मामले में हाईकोर्ट में हुई सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने कुछ प्रतिबंधों के साथ यह रोक हटा दी है। बता दें कि 28 जून को हाईकोर्ट ने कोरोना संक्रमण संबंधी इंतज़ाम पर्याप्त ना होने के चलते चारधाम यात्रा पर रोक लगा दी थी। वहीं, हाईकोर्ट के यात्रा शुरू करने के आदेश से प्रदेश सरकार को बड़ी राहत मिली है। साथ ही हज़ारों यात्रा व्यवसायियों व तीर्थ पुरोहितों समेत उत्तरकाशी, चमोली व रुद्रप्रयाग जिले के लोगों की आजीविका पटरी पर लौटने की उम्मीद जागी है। 

यह भी पढ़ें - उत्तराखण्ड में जल्द खुलेगा फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टिट्यूट, युवाओं को मिलेगा लाभ 

हाईकोर्ट ने इन शर्तों के साथ दी मंज़ूरी

हाईकोर्ट की ओर से जारी आदेश के अनुसार, केदारनाथ धाम में 800 यात्री, बदरीनाथ धाम में 1200 यात्री, गंगोत्री में 600 और यमुनोत्री में 400 यात्रियों को प्रतिदिन जाने की इजाज़त होगी। चारधाम की यात्रा करने के लिए आने वाले हर भक्त या यात्रियों को कोरोना निगेटिव रिपोर्ट और वैक्सीन सर्टिफिकेट लाना अनिवार्य होगा। साथ ही भक्तों को किसी भी कुंड में स्नान करने की अनुमति नहीं होगी। यही नहीं, हाईकोर्ट ने चमोली, रुद्रप्रयाग और उत्तरकाशी ज़िलों में चारधाम यात्रा के दौरान आवश्यकतानुसार पुलिस फोर्स लगाने को कहा है। 

बता दें कि चारधाम यात्रा शुरू करने के लिए 10 सितंबर को सरकार ने कोर्ट से मामले की जल्द सुनवाई करने का आग्रह किया था। जिस पर कोर्ट ने 16 सितंबर का दिन तय किया था। वहीं, मुख्य न्यायाधीश आरएस चौहान एवं न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा की खंडपीठ में इस मामले पर सुनवाई की गई। इस दौरान हाईकोर्ट ने चारधाम यात्रा को कोरोना संक्रमण के लिहाज़ से कोरोना प्रोटोकाल के निर्देशों के साथ मंज़ूरी दे दी हैं।

यह भी पढ़ें - देहरादून के उज्जवल डोभाल को बधाई, CDS परीक्षा में टॉप-10 छात्रों में बनाई जगह  

Comments