Uttarnari header

uttarnari

उत्तराखण्ड ब्रेकिंग : प्रदेश में लगा नाइट कर्फ्यू, आदेश हुआ जारी

उत्तर नारी डेस्क 


इस वक्त की सबसे बड़ी ख़बर सामने आई है। जहां कोरोना के नए वेरिएंट के खतरे को देखते हुए उत्तराखण्ड सकरार ने नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है। इसके लिए मुख्य सचिव ने आदेश भी जारी कर दिए है। बता दें कि देश में धीरे-धीरे कोरोना संक्रमण के मामले बढ़ते ही जा रहे हैं। ऐसे में उत्तराखण्ड में भी खतरा पैदा हो रहा है क्योंकि नए साल को देखते हुए रोजाना बड़ी संख्या में पर्यटक देवभूमि आ रहे हैं। जिसको देखते हुए सरकार की ओर से 25 दिसंबर को नई गाइडलाइन जारी की गई थी, जिसे संशोधित करते हुए आज प्रदेश सरकार ने राज्य में नाइट कर्फ्यू का जारी करने का आदेश जारी किया है। राज्य में आज रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू लगाया गया है। मुख्य सचिव ने इसके आदेश जारी कर दिए हैं। कोरोना के नए वैरिएंट ओमिक्रोन’ को वल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने Variant of Concern घोषित किया है जो कि तेजी से फैलने की क्षमता रखता है। हालांकि, जहां बीते दिन कोरोना संक्रमण के मामले को देखते हुए उत्तर प्रदेश में नाइट कर्फ्यू की व्यवस्था लागू की गई थी, तो वहीं, उत्तराखंड राज्य में भी रात 11:00 बजे से सुबह 5:00 बजे तक के लिए नाइट कर्फ्यू लागू कर दिया गया है।


1. राज्य में नाइट कर्फ्यू रात्रि 11:00 बजे से प्रातः 500 बजे तक प्रभावी रहेगा। इस दौरान निम्नलिखित सेवाए (24×7) संचालित रहेगी। 

i. समस्त स्वास्थ्य सेवाएं (AYUSH सहित) (24×7) संचालित रहेंगी।

ii. सभी चिकित्सा कर्मियो, नसों, पैरामेडिकल स्टाफ और अन्य अस्पताल सहायता सेवाओं के लिए परिवहन की अनुमति (24×7) है।

iii. तेल और गैस क्षेत्र, जिसमें उत्पादों का उत्पादन, परिवहन, वितरण, भंडारण और फुटकर बिक्री शामिल है, जैसे-पेट्रोल, डीजल, मिट्टी का तेल, रसोई गैस आदि।

iv. पेट्रोल पंप, एलपीजी, पेट्रोलियम और गैस खुदरा और भंडारण आउटलेट।

V. राज्य स्तर पर बिजली का उत्पादन, पारेषण और वितरण सेवाएँ।

vi. डाकघरों सहित डाक सेवाएं।

vii. दूरसंचार इंटरनेट सेवाएं प्रसारण और केवल सेवाए/ डीटीएच और ऑप्टिकल फाइबर

viii. कोल्ड स्टोरेज और वेयर हाउसिंग सेवाएं।

ix. सार्वजनिक परिवहन का राज्य के अन्दर एवं बाहरी राज्यों से (Intra state and Inter state) आवागमन राज्य परिवहन विभाग द्वारा पूर्व में जारी एस०ओ०पी० के अधीन जारी रहेगा।

 xi. सामग्री के आवागमन हेतु राज्य एवं अंतर्राज्यीय आयात-निर्यात आवागमन की अनुमति (24×7) है।

xii. सभी माल वाहक वाहनों को सामग्री लोड या अनलोड करने की अनुमति होगी एवं समस्त होलसेलर / रिटलेर दुकानों को गोदामों में सामान को लोड करने / उतारने की दैनिक रूप से (24×7) अनुमति है।

xiii. रेलवे स्टेशनों और हवाई अड्डों से एयरपोर्ट बसों/ टैक्सियों/ ऑटो रिक्शा आदि यात्री वाहनों को वैध यात्रा दस्तावेज / टिकट प्रदर्शित करने पर ही आवागमन की अनुमति (24×7) दी जाएगी।

xiv. विक्रम, ऑटो और टैक्सी को यात्रा की अनुमति (24×7) है।

XV. प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के सदस्यों को वैध आईडी कार्ड के साथ SOPs और

COVID प्रोटोकॉल के अनुसार वाहनों में जाने की अनुमति (24×7) होगी।

xvi. आवश्यक सेवाओं, आपातकालीन और COVID-19 प्रबंधन में शामिल सरकार / स्थानीय निकायों या अधिकृत संगठन के सभी वाहनों को चलने की अनुमति (24×7) होगी।

xvii. निजी वाहनों से आवागमन के लिए वैध आईडी के साथ आकस्मिक कारणों के लिए अनुमति (24×7) है।

xviii. जिला प्रशासन इस बात की निगरानी करेगा कि उद्योगों द्वारा उनके संचालन में SOP का सख्ती से पालन किया जा रहा है एवं औद्योगिक इकाई / कॉर्पोरेट के प्रमुख इस संबंध में जिला प्रशासन को नियमित रूप से अवगत करायेंगे।


Comments