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उत्तराखण्ड : दिलबर नेगी हत्याकांड में 6 आरोपी रिहा

उत्तर नारी डेस्क  

दिल्ली हाईकोर्ट ने 2020 में उत्तरपूर्वी दिल्ली दंगों से संबंधित गोकुलपुरी में हुई एक युवक दिलबर नेगी की हत्या के एक मामले में आरोपी छह व्यक्तियों को जमानत दे दी है।

आपको बता दें 2020 में उत्तर पूर्वी जिले के कई इलाकों में तीन दिन चली साम्प्रदायिक हिंसा के तांडव के दौरान गोकुलपुरी में एक युवक दिलबर नेगी 22 वर्षीय की हत्या कर दी गई थी। नेगी घटना से छह महीने पहले ही अपने पैतृक राज्य उत्तराखण्ड से नौकरी की तलाश में दिल्ली आया था। जो कि मिठाई की एक दुकान में काम करता था।

वहीं पुलिस के अनुसार दंगा की घटना 24 फरवरी, 2020 को शिव विहार तिराहे के पास हुई थी, जिसमें आरोपी व्यक्तियों ने कथित तौर पर पथराव किया, तोड़फोड़ की और वहां कई दुकानों में आग लगा दी थी। दो दिन बाद दुकान से नेगी का क्षत-विक्षत शव मिला था। इस संबंध में गोकुलपुरी थाने में भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई थी।

जिस पर जस्टिस सुब्रमण्यम प्रसाद ने बीते मंगलवार को आदेश पारित करते हुए मोहम्मद ताहिर, शाहरुख, मोहम्मद फैजल, मोहम्मद शोएब, राशिद और परवेज को जमानत दे दी है। जमानत याचिकाओं पर पूर्व में हुई सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने यह कहते हुए याचिकाओं का विरोध किया था कि जहां दंगे सुबह शुरू हुए और देर रात तक जारी रहे थे, यह नहीं कहा जा सकता कि आरोपी दोपहर में दंगाइयों की भीड़ का हिस्सा थे और रात के दौरान नहीं। संशोधित नागरिकता कानून के समर्थकों और प्रदर्शनकारियों के बीच हिंसा के बाद 24 फरवरी, 2020 को उत्तरपूर्वी दिल्ली में सांप्रदायिक झड़पें हुईं थी और कम से कम 53 लोगों की मौत हो गई थी एवं लगभग 700 लोग घायल हो गए थे।

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