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उत्तराखण्ड : कोरोना को लेकर आ गई नई गाइडलाइन, जानिए क्या होंगी पाबंदियां

उत्तर नारी डेस्क 


उत्तराखण्ड से कोरोना कर्फ्यू को लेकर बड़ी ख़बर है। ख़बर ये है कि उत्तराखण्ड सरकार ने आज नई गाइडलाइंस जारी कर दी है। जिसमें पुरानी गाइडलाइंस को संशोधित करते हुए बदलाव किए गए हैं। बता दें कोरोना संक्रमण के नए वैरिएंट Omicron के नियंत्रण हेतु उत्तराखण्ड शासन द्वारा दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। गाइडलाइन के मुख्य बिंदु।

➡️ राज्य में Night Curfew रात्रि 11:00 बजे से प्रातः 5:00 बजे तक प्रभावी रहेगा। 

➡️ समस्त व्यापारिक प्रतिष्ठान (बाजार) प्रातः 05:00 बजे से रात्रि 11:00बजे तक ही खुल सकेंगे। 

➡️ राज्य के समस्त जिम, शॉपिंग मॉल सिनेमा हॉल, स्पॉ, सैलून, थियेटर ऑडिटोरियम, सभा कक्ष (Meeting Hall) आदि व इनसे सम्बन्धित समस्त गतिविधियाँ कोविड प्रोटोकॉल का अनुपालन करते हुए 50 प्रतिशत क्षमता के साथ खुलेंगे।

➡️ राज्य में स्वीमिंग पूल / वाटर पार्क दिनांक 11 फरवरी 2022 तक बन्द रहेंगे।


पढ़ें गाइडलाइन -

















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