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उत्तराखण्ड : मतदान के दिन पहली बार यह सुविधा रहेगी बहाल, पढ़ें

उत्तर नारी डेस्क 

उत्तराखण्ड विधानसभा चुनाव को लेकर सभी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। कल यानी 14 फरवरी को विधानसभा चुनाव होने हैं। जिसको लेकर सभी सरकारी कार्यालय, बैंक, शैक्षणिक संस्थान, अर्ध सरकारी व निकाय कार्यालय बंद रहेंगे। तो वहीं जरूरी सेवा में लगे वाहनों का संचालन जारी होगा। उप जिला निर्वाचन अधिकारी अशोक जोशी ने बताया कि मताधिकार से किसी को भी वंचित नहीं किया जा सकता।

इस बीच बड़ी ख़बर यह भी है कि 14 फरवरी को आयोजित होने जा रहे मतदान दिवस पर पहली बार व्यापारिक प्रतिष्ठान, होटल, दुकानों के साथ ही यातायात सुचारु रहेगा। इतना ही नहीं बाहरी राज्यों से आ रहे पर्यटकों की आवाजाही पर कोई प्रतिबंध नहीं रहेगा। हालांकि चुनाव प्रत्याशियों को आवाजाही के लिए तीन वाहनों की ही अनुमति दी जाएगी। जिसमें घूमने वाले लोगों का चुनाव प्रत्याशियों को ब्यौरा पेश करना होगा। इसके साथ ही मतदान के दिन अपने निजी या टैक्सी वाहनों से मतदाताओं को मतदेय स्थल तक लाने वाले प्रत्याशियों पर आयोग की कड़ी नजर रहेगी और जरूरी सेवा में लगे वाहनों को संचालन की पूर्व अनुमति दी गई है। लेकिन कहीं शराब या अन्य मादक पदार्थ न परोसे जाएं, इस पर आयोग की नजर बरकरार रहेगी। साथ ही 12 फरवरी की शाम छह बजे से मतदान समाप्ति तक शराब की दुकानें, बार आदि बंद रहेंगे।

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इस संबंध में डीआईजी नीलेश आनंद भरणे ने पत्रकार वार्ता कर मतदान दिवस को लेकर विस्तृत जानकारी साझा की है। रविवार को मल्लीताल स्थित आईजी कार्यालय में डीआईजी नीलेश आनंद भरणे ने पत्रकार वार्ता की। उन्होंने बताया कि मतदान दिवस को लेकर सोमवार शाम से जनपदों के बॉर्डर सील कर दिए जाएंगे। मतदान दिवस के दिन सार्वजनिक अवकाश रहेगा, मगर कर्फ्यू जैसी स्थिति नहीं रहेगी। उन्होंने बताया कि नैनीताल समेत कुमाऊं के अन्य जनपद पर्यटन क्षेत्र से जुड़े हैं। जिस कारण मतदान दिवस के दिन जनजीवन सामान्य रहेगा।

चुनाव आयोग की गाइडलाइन के आधार पर व्यापारिक प्रतिष्ठान, दुकाने, होटल सामान्य तौर पर खुले रहेंगे। उन्होंने बताया कि बाहरी राज्यों से आने वाले पर्यटकों की आवाजाही पर भी प्रतिबंध नहीं रहेगा। हालांकि चुनाव प्रत्याशियों को आवागमन करने के लिए तीन ही वाहनों की अनुमति होगी। जिसके लिए उन्हें संबंधित अधिकारी से अनुमति लेनी होगी। उन्होंने बताया कि प्रत्याशियों अथवा राजनीतिक दलों द्वारा वोटरों को वाहनों में आवागमन कराना प्रतिबंधित रहेगा।

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