उत्तर नारी डेस्क
उक्त व्यक्ति से लड़की का हाईस्कूल का प्रमाण पत्र दिखाने को कहा गया जिसमें उक्त लड़की का नाबालिग होने का प्रमाण मिला। पुलिस टीम द्वारा उक्त बालिका को उसके पिता द्वारा बताये गये स्थान से बरामद किया गया तथा CWC कार्यालय जगदम्बा कॉलोनी पिथौरागढ़ में उसकी काउन्सलिंग की गई तथा बाद मेडिकल परीक्षण के उक्त बालिका को सुरक्षा की दृष्टि से कार्ड संस्था उज्ज्वला पुनर्वास केन्द्र जाखनी पिथौरागढ़ में रखा गया। अभियुक्त रविन्द्र सैलाल उपरोक्त के विरुद्ध कोतवाली पिथौरागढ़ में धारा- 376 भा0द0वि0, 3/4 पोक्सो अधि0 व 9/11 बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया। नाबालिग से शादी करने वाले अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु पुलिस अधीक्षक पिथौरागढ़, लोकेश्वर सिंह के आदेशानुसार, प्रभारी निरीक्षक कोतवाली पिथौरागढ़ के नेतृत्व में एक पुलिस टीम गठित की गई। पुलिस टीम द्वारा सुरागरसी- पतारसी करते हुए नाबालिग से शादी करने वाले अभियुक्त, रविन्द्र सैलाल पुत्र स्व0 दुर्गा सैलाल, निवासी- देवलगाँव थाना धारचूला जिला पिथौरागढ़ उम्र- 38 वर्ष को दिनांक- 03.07.2022 को विकास भवन पिथौरागढ़ के पास से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त को माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा।
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