Uttarnari header

uttarnari

आज से लागू होगा नया श्रम कानून, जानिए क्या-क्या हुए बदलाव

उत्तर नारी डेस्क

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार देश के श्रम कानूनों में एक बड़ा बदलाव करने जा रही है। जानकारी अनुसार मोदी सरकार एक जुलाई से नया लेबर कोड लागू कर सकती है। हालांकि, इस बारे में अब तक सरकार की ओर से कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया है। खबरों के मुताबिक नए लेबर लॉ 2022 के नियमों के लागू होते ही नौकरियों में कार्यरत लोगों का कार्यालय (ऑफिस) में काम करने का समय बढ़ा दिया जायेगा। नए लेबर कोड्स को श्रम कानूनों में बड़े सुधार के तौर पर देखा जा रहा है। 

आइए जानते हैं कि नए श्रम कानून के लागू होने के बाद क्या कुछ बदल जाएगा? 

1. रिटायरमेंट के बाद मोटी रकम मिलेगी  

एक जुलाई से नया लेबर कोड लागू होने के बाद कर्मियों की पीएफ और ग्रेच्युटी में अधिक राशि जमा होने लगेगी इससे रिटायरमेंट के बाद उन्हें मोटी रकम मिल सकेगी। वहीं ग्रॉस सैलरी में भत्ते कम हो जाएंगे। नए लेबर कोड में बेसिक सैलरी और भत्ते 50-50 के अनुपात में होंगे।  


2. हफ्ते में तीन छुट्टियां 

कंपनियों को सप्ताहिक छुट्टियों को बढ़ाकर दो से तीन दिन करना पड़ सकता है। दरअसल नए लेबर कोड में सप्ताह में अधिकतम 48 घंटे काम लेने का ही प्रावधान किया जा सकता है। 


3. आठ नहीं 12 घंटे करना होगा काम 

नया लेबर कोड लागू होने के बाद काम के घंटे बढ़ने वाले हैं। अगर हफ्ते में तीन दिन की छुट्टी होगी तो जाहिर है बचे चार दिनों में काम के घंटे 8 से बढ़कर कम से कम 12 घंटे हो जाएंगे।


4. दो दिन में फुल एंड फाइनल सेटलमेंट

नए लेबर कोड के लागू होने पर नौकरी छोड़ने पर दो दिनों में कंपनियों को कर्मचारियों का फूल सेटलमेंट करना पड़ेगा। नौकरी छोड़ने के दो दिनों के भीतर ही कर्मी को पूरा पैसा भी मिल जाएगा। वर्तमान में इस प्रक्रिया में 30 से 60 दिनों का वक्त लगता है। 


5. खाते में आने वाली सैलरी घट जाएगी

नए लेबर कोड के लागू होने से जहां एक ओर बेसिक सैलरी बढ़ने से पीएफ और ग्रेच्युटी में कर्मी का योगदान बढ़ जाएगा, वहीं दूसरी ओर उसकी इन हैंड सैलरी या टेक होम सैलरी घट जाएगी। क्योंकि, कर्मचारियों को मिलने वाले भत्तों में कटौती हो जाएगी।  


6. गिग वर्कर्स को मिल सकती है सामाजिक सुरक्षा 

नए लेबर कोड में चार तरह के प्रावधान हैं इनमें मजदूरी, सामाजिक सुरक्षा, व्यापारिक संबंध और ऑक्यूपेशनल सेफ्टी से जुड़े प्रावधान हैं। इनके लागू होने से वर्तमान श्रम कानून की विसंगतियां दूर होंगी। इससे श्रमिकों को फायदा मिलेगा। गिग वर्कर्स को मिलने वाले फायदे भी बढ़ सकते हैं। 

बता दें काफी लम्बे समय से इस बात की मांग की जा रही थी कि सप्ताह में तीन दिन की छुट्टी हो। नया श्रम कानून लागू होने के बाद हफ्ते में सिर्फ 4 दिन ही काम करना होगा। लेकिन दिन में काम के घंटे को 9 से बढ़ाकर 12 कर दिया जाएगा। अगर कंपनी 12 घंटे के वर्क शिफ्ट को लागू करती है तो उसे कर्मचारियों को तीन दिन की छुट्टी देनी पड़ेगी। यानी हफ्ते में कर्मचारियों को 48 घंटे काम करना होगा। वहीं 12 घंटे के शिफ्ट में कर्मचारियों को दिन में दो बार आधे-आधे घंटे की छुट्टी मिलेगी। 


यह भी पढ़ें - गंगा की तेज धार में बह रहे पर्यटकों को जल पुलिस ने बचाया


Comments