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वनन्तरा रिजॉर्ट नहीं था पर्यटन नियमों के तहत पंजीकृत, अब होगी कड़ी कार्रवाई

उत्तर नारी डेस्क 

उत्तराखण्ड के बहुचर्चित अंकिता भंडारी हत्‍याकांड मामले में वनन्तरा रिसॉर्ट प्रकरण में विधि विज्ञान प्रयोगशाला से पांच सैंपल की जांच रिपोर्ट न्यायालय पहुंच गई है। इस प्रकरण में डीआइजी पी. रेणुका देवी देवी का कहना है कि रिजॉर्ट उत्तराखण्ड पर्यटन नियमों के तहत पंजीकृत नहीं था और उसके पास फायर एनओसी (अनापत्ति प्रमाण पत्र) भी नहीं था। इसलिए आवश्यक कार्रवाई करने के लिए संबंधित प्राधिकरण को पत्र लिखा गया है। हमें कुछ एफएसएल रिपोर्ट मिली हैं और कुछ अभी बाकी हैं। साथ ही हमने अदालत को फास्ट-ट्रैक कोर्ट में ट्रायल के लिए भी लिखा था। हमारी जांच चल रही है। वहीं, अपर पुलिस महानिदेशक वी. मुरुगेशन ने बताया कि छह गवाहों के बयान कोर्ट, जबकि 30 गवाहों के बयान एसआइटी दर्ज कर चुकी है। अगले 10 दिन के भीतर एसआइटी कोर्ट में चार्जशीट दाखिल कर देगी।

क्या है ? अंकिता मर्डर केस

पौड़ी जिले के नांदलस्यू पट्टी के डोभ श्रीकोट की रहने वाली अंकिता भंडारी (19) ऋषिकेश के बैराज चीला मार्ग पर गंगापुर भोगपुर में स्थित वनंत्रा रिजॉर्ट में रिसेप्शनिस्ट की नौकरी करती थी। ये रिजॉर्ट बीजेपी नेता विनोद आर्य के बेटे पुलकित का था। अंकिता इस रिजॉर्ट में 28 अगस्त से नौकरी कर रही थी, लेकिन बीती 18 सितंबर को अंकिता संदिग्ध तरीके से लापता हो गई। जिसके बाद रिजॉर्ट के मालिक पुलकित आर्य ने राजस्व पुलिस चौकी में उसकी गुमशुदगी दर्ज कराई। वहीं, 22 सितंबर तक अंकिता का कुछ पता नहीं चला। इसके बाद मामला लक्ष्मणझूला थाना पुलिस को ट्रांसफर कर दिया गया। जब पुलिस ने जांच की तो रिजॉर्ट के कर्मचारियों से पूछताछ में सामने आया कि 18 सितंबर को शाम करीब आठ बजे अंकिता रिजॉर्ट के मालिक पुलकित आर्य, मैनेजर अंकित और भास्कर के साथ रिजॉर्ट से निकली थी। लेकिन जब वो वापस लौटे तो उनके साथ अंकिता नहीं थी। जिसके आधार पर पुलिस ने तीनों आरोपियों को हिरासत में ले लिया और पूछताछ की जिसके बाद तीनों आरोपियों ने अपना जुर्म कबुल किया। फ़िलहाल तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया गया। वहीं इस हत्याकांड से पूरे उत्तराखण्ड में अंकिता को न्याय दिलाने की मांग उठ रही है। छात्र भी सड़कों में उत्तर कर सरकार से जल्द से जल्द जितना कठोर निर्णय लेने की मांग कर रहे हैं। 

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