उत्तर नारी डेस्क
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक पौड़ी गढ़वाल, श्वेता चौबे द्वारा बाहरी राज्यों, जनपद पौड़ी में आने वाले, निवासरत एवं कार्यरत व्यक्तियों का जनहित में सत्यापन हेतु पुलिस मुख्यालय के पत्र संख्या-डीजी-अपराध-207/2022, दिनांक 29.11.2018 के द्वारा एस0ओ0पी0 में अधोलिखित प्रक्रिया निर्धारित की गई है जिसमें जनपद पौड़ी के समस्त थाना प्रभारियों को निर्देशित किया गया है कि वे प्रत्येक रविवार को अपने-अपने थाना क्षेत्र में छात्रों, श्रमिकों एवं किरायेदारों, घरेलू नौकरों, फड़-फेरी, मजदूरों, बाहरी व्यक्तियों, संदिग्ध रूप से घूम रहे व्यक्तियों के आगमन पर अग्रिम सत्यापन की कार्यवाही करें।
जिसके क्रम दिनाँक 06.11.2022 को जनपद के समस्त थाना एवं चौकियों द्वारा अपने-अपने क्षेत्र में वृहद स्तर पर डोर टू डोर सत्यापन अभियान चलाकर छात्रों, श्रमिकों एवं किरायेदारों, घरेलू नौकरों, फड़-फेरी, मजदूरों, बाहरी व्यक्तियों व संदिग्ध रूप से घूम रहे व्यक्तियों के आगमन पर 68 किरायेदार, 157 मजदूर, 36 रेड़ी/ठेली वालो की सत्यापन की कार्यवाही की गयी।
सत्यापन न करने वाले 22 मकान मलिकों के विरुद्ध उत्तराखण्ड पुलिस अधिनियम की धारा- 81/83 के तहत चालान कर रु0 5,500/- जुर्माना वसूला गया व 02 व्यक्तियों का चालान माननीय न्यायालय को प्रेषित किया गया।
अपीलः-
👉सम्बन्धित व्यक्ति द्वारा सत्यापन प्रपत्र एवं प्रस्तुत किये जा रहे दस्तावेजों के सम्बन्ध में शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा
👉उक्त के अतिरिक्त व्यक्ति द्वारा सत्यापन की कार्यवाही के समय अथवा तत्पश्चात अपने मूल निवास से सम्बन्धित थाना/जनपदीय कार्यालय से निर्धारित प्रारुप में सत्यापन रिपोर्ट/चरित्र प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत करना होगा।
👉व्यक्ति द्वारा निर्धारित सत्यापन प्रपत्र के अनुसार ही सूचना भरकर शपथ पत्र तथा सत्यापन रिपोर्ट प्रस्तुत की जायेगी।
👉व्यक्ति के सत्यापन के सम्बन्ध में कूटरचित दस्तावेज तथा गलत शपथ पत्र प्रस्तुत करने पर उसके विरुद्ध भारतीय दण्ड विधान की सुसंगत धाराओं में विधिक कार्यवाही की जायेगी।
👉यदि व्यक्ति संदिग्ध लगे तो आप नजदीकी थाना या आपातकालीन नम्बर डायल-112 पर सूचना देकर पुलिस का सहयोग कर अपराध नियंत्रण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं।
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