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उत्तराखण्ड : बिजली गुल होने पर उपभोक्ताओं को मिलेगा मुआवजा, पढ़ें पूरी ख़बर

उत्तर नारी डेस्क

बिजली उपभोक्ताओं के लिए अच्छी ख़बर सामने आ रही है। जहां अब शहरी क्षेत्रों में बिजली कटौती पर चार घंटे से अधिक बिजली गुल होने पर यूपीसीएल की ओर से उपभोक्ताओं को मुआवजा दिया जायेगा। उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग  (UERC) के कार्यकारी अध्यक्ष डीपी गैरोला और सदस्य एमके जैन की ओर से बुधवार को विद्युत नियामक भवन में आयोजित पत्रकार वार्ता के दौरान यह जानकारी दी गई है कि प्रदेश में उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग (कार्य निष्पादन के मानक) विनियम 2022 लागू हो गया है। आयोग ने 15 साल के बाद इस विनियम में संशोधन करते हुए हाई वोल्टेज से घर के टीवी, फ्रिज जैसे उपकरण फुंकने पर मुआवजा दस गुना बढ़ा दिया है। 

इस विनियम के मुताबिक, उपभोक्ताओं को दी जाने वाली सेवाओं की समयसीमा तय की गई है। साथ ही देरी पर जुर्माने और उपभोक्ताओं को मुआवजे के प्रावधान किए गए हैं। बताया कि इसके लिए यूपीसीएल को नौ महीने के भीतर शिकायत निस्तारण प्रक्रिया तैयार करनी होगी। इसमें कुछ सेवाओं में देरी पर तो सीधे उपभोक्ता के खाते में मुआवजे की राशि स्वत: चली जाएगी, जबकि कुछ सेवाओं के लिए उन्हें ऑनलाइन या ऑफलाइन शिकायत करनी होगी। वहीं, पावर लाइन बदलने, बिजली का खंभा या ट्रांसफार्मर बदलने का भी टाइमटेबल तय किया गया है। यूपीसीएल की ओर से मुआवजा का ऐलान किया गया। 

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