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ठगी के दो आरोपियों को पिथौरागढ़ पुलिस ने हरियाणा व राजस्थान से धर दबोचा

उत्तर नारी डेस्क 

दिनांक- 08.09.2022 को शिकायतकर्ता आनन्द बल्लभ द्वारा कोतवाली पिथौरागढ़ में तहरीर दी गई थी कि एक व्यक्ति ने उनसे आर्मी पर्सन बताकर मकान किराये में लेने व उनसे एकाउन्ट की जानकारी लेकर कुल 124993/- रू की ठगी कर ली है। तहरीर के आधार पर कोतवाली पिथौरागढ़ में धारा 420 भादवि के तहत मुकदमात पंजीकृत किया गया। इसी क्रम में दिनांक 21.12.2022 को विपिन चन्द्र द्वारा कोतवाली पिथौरागढ़ में तहरीर दी थी कि किसी व्यक्ति ने अपने को उनका रिश्तेदार बताकर फेस बुक के माध्यम से 20000/- रूपयों की ठगी कर ली है जिस आधार पर कोतवाली पिथौरागढ़ में धारा 420 IPC के तहत मुकदमा पंजीकृत किया गया । 

पुलिस अधीक्षक पिथौरागढ़ लोकेश्वर सिंह के आदेशानुसार, पुलिस उपाधीक्षक ऑपरेशन परवेज अली के पर्यवेक्षण में उक्त दोनों धोखाधड़ी के आरोपियों की धरपकड़ करने हेतु टीम गठित की गयी। पुलिस टीम द्वारा साईबर सैल की मदद से दोनों अभियुक्तों क्रमश: पहला अभियुक्त तौफीक पुत्र रहीसुद्दीन निवासी ग्राम आकेड़ा थाना सदर जिला नूंह, हरियाणा को दिनांक 17.03.2023 को हरियाणा से दबोचा गया जिसे धारा 41क CRPC का नोटिस तामील कराया गया तथा दूसरे अभियुक्त राशिद खान पुत्र हारून निवासी ग्राम बामणी थाना जुरहरा जिला भरतपुर राजस्थान को भरतपुर से दबोचा गया तथा धारा 41क CRPC का नोटिस तामील कराया गया। दोनों अभियुक्तों को समय से माननीय न्यायालय/ पुलिस के समक्ष प्रस्तुत होने की हिदायत दी गयी। 

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