उत्तर नारी डेस्क
उत्तराखण्ड के मा0 उच्च न्यायालय उत्तराखण्ड के निर्णय एवं उत्तराखण्ड खनिज (अवैध खनन, परिवहन एवं भण्डारण निवारण) नियमावली 2021 के प्राविधानों का उल्लघंन उत्तराखण्ड में अब आम बात हो चुकी है। बिना अनुमति के उत्तराखण्ड की सभी नदियों में पोकलेण्ड व जेसीबी मशीन के प्रयोग पर मा० हाईकोर्ट उत्तराखण्ड में याचिकाकर्ता गगन पारसर द्वारा दाखिल याचिका संख्या 169/2022 पर दिनांक 19/12/2022 के निर्णयानुसार एवं उत्तराखण्ड खनिज (अवैध खनन, परिवहन एवं भण्डारण निवारण) नियमावली 2021 के नियमों का जमकर उल्लंघन हो रहा है। जिसके अन्तर्गत नदी में खनन कार्य करने वाली पोकलैंड मशीनों एवं जेसीबी मशीनों को खान अधिकारी एवं राजस्व अधिकारियों द्वारा सीज़ करने के आदेश हैं तथा यदि ऐसा करता पाया गया तो मशीन मालिकों व खनन कारोबारियों पर लाखों रुपए का जुर्माना लगाया जाना है। परंतु इसके बावजूद मालिकों द्वारा अपने रसूख और सांठगांठ का प्रयोग करके इन मशीनों से खनन बेरोक टोक के धड़ल्ले से कर रहे हैं तथा जब इन पोकलैंड व जेसीबी मशीनों को सीज़ किया जाता है तो खनन कारोबारी द्वारा आनन फानन में इनको छुड़ा लिया जाता है तथा जुर्माना वसूली कि कोई रसीद भी सार्वजनिक नहीं की जाती है।
अवैध खनन में लिप्त इन खनन माफियाओं के खिलाफ किसी प्रकार की कानूनी कार्रवाई भी कभी सार्वजनिक नहीं की जाती है। यह अवैध खनन माफिया अपने रसूख और धन बल का प्रयोग करते हुए अपने पोकलैंड मशीनों और जेसीबी को छुड़ाने में हमेशा कामयाब रहते हैं तथा दिन-रात उत्तराखंड की नदियों का सीना चीर कर अवैध खनन में करोड़ों के वारे न्यारे कर रहे हैं। अगर विस्तार पूर्वक इस मामले में बात की जाये तो 2,000 करोड़ रुपये से अधिक के वार्षिक कारोबार के साथ पर्यटन के बाद उत्तराखण्ड में खनन (ज्यादातर अवैध) को दूसरा सबसे बड़ा पैसा कमाने का स्रोत कहा जाता है। यह बात सर्वविदित है सभी खनन माफिया चुनावी चंदा एकत्रित करते है और सभी राजनीतिक दलों में उनकी हिस्सेदारी है। हर वर्ष अवैध खनन के भ्रष्टाचार में लिप्त लगभग 150-200 करोड़ रुपये प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उत्तराखण्ड के आला अधिकारियों से लेकर राजनेताओं तक पहुंचता हैं। जिसमें अवैध खनन पर नाममात्र की कार्यवाही करते हुए आला अधिकारी अपनी कुर्सी बचाते हुए अपने अधीनस्थ छोटे कर्मचारियों पर रसूखदारों और खनन माफियाओं के दबाव में स्थानांतरण जैसी कार्यवाही करते हुए छोटे कर्मियों को अप्रत्यक्ष रुप से खनन में सहयोग करने का दबाव भी बनाते हैं। अबकि अवैध खनन पर वैध कार्यवाही करने का मामला ऊधम सिंह नगर के किच्छा क्षेत्र से जुड़ा है जिसमें अवैध खनन में लिप्त जेसीबी को सीज करने वाले एक राजस्व कर्मी का स्थानांतरण रातों रात किच्छा क्षेत्र से बाहर कर दिया गया है।
उत्तराखण्ड वन महकमे में महिला वन दरोगा का ट्रांसफर भी इस वक़्त चर्चा का विषय बना हुआ है। तराई मे कोसी व दाबका नदियों मे खनन कारोबारी धड़ल्ले से अवैध खनन कर रहे है। कुछ दिन पूर्व मे खनन माफियाओ द्वारा महिला वन दरोगा से अभद्रता व धमकी दी गयी थी जिस पर महिला दरोगा ने कोतवाली रामनगर मे लिखित शिकायत भी की जिस पर मुकदमा दर्ज भी हुआ। लेकिन महिला वन दरोगा का अपने ही विभाग ने अवैध खनन रोकने पर बतौर इनाम ट्रांसफर कर दिया है। कोसी नदी मे दिन रात अवैध खनन धडल्ले से जारी है जिसे रोक पाना वन विभाग के लिए टेड़ी खीर बना हुआ है। अब देखना यह है कि माननीय उच्च न्यायालय उत्तराखंड के निर्णय एवं अवैध खनन परिवहन एवं भंडारण निवारण नियमावली 2021 के प्रावधानों का पालन कराने में उत्तराखण्ड सरकार कितनी इमानदारी से अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर पाती है या अवैध खनन इस प्रदेश की सभी नदियों में हमेशा की तरह हमेशा ऐसे ही चलता रहेगा। वहीं सुप्रीम कोर्ट कह चुका है कि विभिन्न राज्यों में अवैध खनन जारी है। खनन के लिए नियम मौजूद हैं लेकिन राज्यों के स्तर पर उनका उल्लंघन हो रहा है समस्या की जड़ पर अंगुली रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ‘समय के साथ महसूस किया गया है कि कमी कानूनों में नहीं हमारे चरित्र में है।
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