उत्तर नारी डेस्क
यदि आपके पास भारत निर्वाचन आयोग का फोटो पहचान पत्र नहीं है, तब भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। इसके बाद भी आप आराम से मतदान कर सकते हैं। राज्य निर्वाचन आयोग ने पहचान पत्र समेत 25 तरह के दस्तावेज मतदान के लिए मान्य किए हैं। मतदाता इनमें से किसी एक पहचान पत्र को दिखाकर बूथों पर मताधिकार का प्रयोग कर सकेंगे।
बता दें, जिलाधिकारी/जिला निर्वाचन अधिकारी सविन बंसल के अनुसार मतदान के लिए मतदाता सूची में नाम दर्ज होना जरूरी है। फिर चाहे आपके पास वोटर कार्ड न भी हो। वोटर कार्ड के विकल्प के रूप में मतदाता अपनी पहचान बताने के लिए दूसरे दस्तावेज का प्रयोग कर सकते हैं। इसके लिए कुल 25 तरह के दस्तावेज/पहचान पत्र मान्य किए गए हैं। जो इस प्रकार है -
मतदान के लिए यह दस्तावेज मान्य
1. आधार कार्ड
2. भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी निर्वाचक फोटो पहचान पत्र (ईपीसी कार्ड)
3. पासपोर्ट
4. ड्राइविंग लाइसेंस
5. आयकर पहचान पत्र (पैन कार्ड)
6. राज्य, केंद्र सरकार, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम, स्थानीय निकाय या अन्य निजी आद्यौगिक घरानों द्वारा उनके कर्मचारियों को जारी किए जाने वाले सेवा पहचान पत्र
7. बैंक, डाकघर पासबुक
8. राशन कार्ड
9. भूमि- भवन रजिस्ट्रीकृत दास्तावेज, भवन कर बिल
10. छात्र पहचान पत्र, लाइब्रेरी कार्ड
11. समक्ष अधिकारी द्वारा जारी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग प्रमाण-पत्र
12. शस्त्र लाइसेंस
13. पेंशन दस्तावेज, पेंशन अदायगी दस्तावेज
14. भूतपूर्व सैनिक विधवा, आश्रित प्रमाण-पत्र
15. रेलवे, बस पास
16. दिव्यांग प्रमाण - पत्र
17. स्वतंत्रता सैनानी पहचान पत्र
18. टेलीफोन बिल, पानी का बिल, बिजली का बिल
19. दुकान पंजीकरण पत्र
20. गैस कनेक्शन (ब्ल्यू बुक)
21. अन्नपूर्णा योजना कार्ड
22. परिवहन प्राधिकारियों द्वारा जारी संवाहक लाइसेंस
23. परिवार रजिस्ट्रर के यथा सत्यापित उद्धरण
24. निवास प्रमाण-पत्र
25. राज्य पुलिस द्वारा बस्तियों में जारी पहचान पत्र एवं विधानसभा की भांति लेखपाल, संबंधित ग्राम में तैनात अध्यापक को निर्वाचक की पहचान हेतु आयोग द्वारा अधिकृत किया जाता है।