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उत्तराखण्ड सरकार कर रही है UCC को लेकर ढील देने की तैयारी

 उत्तर नारी डेस्क 

 
उत्तराखण्ड समान नागरिक संहिता (UCC) में एक बार फिर प्रदेश सरकार लिव इन में रहने के लिए वांछित सूचनाओं में ढील देने की तैयारी कर रही है। इसके लिए गृह विभाग ने कोर्ट में शपथ पत्र भी दिया है। इसके अनुसार ही विवाह पंजीकरण के लिए नियमावली में बदलाव किया जा सकता है। इस पर ध्यान दिया जाएगा कि निजता के अधिकार को सुरक्षित रखा जा सके।

आपको बता दें, प्रदेश में समान नागरिक संहिता कानून लागू हो चुका है। इस कानून के तहत विवाह पंजीकरण व लिव में रहने की सूचना को पंजीकृत करने की व्यवस्था है। कुछ समय पूर्व लिव इन के नियमों को लेकर कुछ व्यक्तियों ने अदालत की शरण ली थी। इसमें उन्होंने लिव इन के प्रविधानों को निजता के अधिकार का उल्लंघन बताया था। इस पर सरकार ने अदालत में शपथ पत्र देकर नियमों में शिथिलता देने की बात कही है।

लिव इन में आने वाले जोड़े को पहले से ही तलाकशुदा या पहले लिव इन में रहने की जानकारी देने से छूट दी जा सकती है। लिव इन संबंध समाप्त होने के बाद गर्भवती होने या जन्म की सूचना देने की अनिवार्यता समाप्त की जा सकती है। साथ ही लिव इनमें अन्य संबंधों की जांच की व्यवस्था भी हटाई जा रही है। इसमें बालिग व्यक्तियों के लिव इन में आने पर उनके अभिभावकों को सूचना देने संबंधी नियम में भी बदलाव किया जा सकता है। साथ ही आधार कार्ड की अनिवार्यता को लेकर भी छूट दी जा सकती है।

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