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उत्तराखण्ड राज्य सरकार ने शुरू किया बेरोज़गारी भत्ता, तुरंत आवेदन करें

उत्तर नारी डेस्क 

उत्तराखण्ड सरकार ने बेरोजगार युवा अर्थात जिनके पास आय का कोई साधन नहीं है, जिसके कारण उनके सर पर आर्थिक समस्याओं का पहाड़ टूट रहा है, उनकी इस समस्या को कम करने के लिए राज्य सरकार ने "उत्तराखण्ड बेरोजगारी भत्ता योजना" की शुरुआत की हैं। इस योजना का शुभारंभ पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने किया था। उत्तराखण्ड बेरोजगारी भत्ता योजना का मुख्य उद्देश्य प्रदेश के शिक्षित बेरोजगार युवाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करना है ताकि वह अपने और अपने परिवार का पालन पोषण कर सके और अपनी आर्थिक स्थिति को सुधार सके। प्रदेश सरकार की इस योजना के तहत 25 वर्ष से 35 वर्ष की आयु तक के बेरोजगार युवाओं को बेरोजगारी भत्ता दिया जाता है। 

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साथ ही उत्तराखण्ड बेरोजगारी भत्ता के तहत 12वीं कक्षा पास करके अगली कक्षा में प्रवेश कर चूके युवाओं को 500 रुपये, ग्रेजुएशन पास के लिए 750 रुपये और पोस्ट-ग्रेजुएशन पास के लिए 1,000 रुपये दिए जाते है। जो कि दो साल के लिए दिया जाएगा। बता दें कि युवाओं को इस योजना का लाभ तभी तक मिलेगा जब तक उनको उपयुक्त नौकरी नहीं मिल जाती। इसके अलावा प्रदेश सरकार उम्मीदवारों को सह-कौशल विकास कार्यक्रम प्रदान करेगी। ताकि उन्हें योग्यता के अनुसार नौकरी मिले। चलिए आपको बताए कि उत्तराखण्ड बेरोजगारी भत्ता योजना के लिए कैसे पंजीकरण करें, क्या पात्रता होगी, कौन-से आवश्यक दस्तावेज चाहिए आदि की जानकारी देंगे।

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उत्तराखण्ड बेरोजगारी भत्ता के लिए पात्रता -

- आवेदक उत्तराखण्ड का स्थाई निवासी होना चाहिए। 

- राज्य का शिक्षित बेरोजगार युवा ही इस योजना के लिए पात्र है।

- आवेदन करने वाले की उम्र 25 साल से 35 साल होनी चाहिए।

- आवेदक कम से कम 12वीं पास होना चाहिए ।

- आवेदक के परिवार की वार्षिक आय 1.5 लाख रूपये से कम होनी चहिये। 

- युवाओं के पास कोई सरकारी रोजगार नहीं होना चाहिए।

- लाभार्थी को 2 साल तक इस बेरोजगारी भत्ता दिया जायेगा।

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उत्तराखण्ड बेरोजगारी भत्ता के लिए जरूरी दस्तावेज -

- आधार कार्ड

- पहचान पत्र

- पासपोर्ट साइज फोटो

- मोबाइल नंबर

- बैंक पास बुक

- आय प्रमाण पत्र

- जाती प्रमाण पत्र

- आयु प्रमाण पत्र

- 12वीं की मार्कशीट

- ग्रेजुएट का प्रमाण पत्र

- पोस्ट ग्रेजुएट का प्रमाण पत्र

- निवास प्रमाण पत्र

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उत्तराखण्ड बेरोजगारी भत्ता योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन - 

- सबसे पहले प्रशिक्षण और रोजगार निदेशालय उत्तराखण्ड सरकार में अपना पंजीकरण करें।

- ऑनलाइन आवेदन करने के लिए आपको उत्तराखण्ड के रोजगार पोर्टल की आधिकारिक वेबसाइट https://rojgar.uk.gov.in/ पर जाना होगा। इस लिंक पर क्लिक करने पर इस वेबसाइट का होम पेज खुल जाएगा। वेबसाइट के होम पेज पर आपको आवेदन फॉर्म दिखाई देगा। जिसके बाद आपको आवेदन फॉर्म में सारी महत्वपूर्ण जानकारी भरनी है। उसके बाद आपको सेंड OTP पर क्लिक करना हैं। इसके बाद आपके मोबाइल पर एक OTP आएगा जिसके आपको OTP के बॉक्स में भरना होगा। इसके बाद आपको कैप्चा कोड भरकर सबमिट करना होगा। यह सब करने के बाद आपके सामने उत्तराखण्ड बेरोजगारी भत्ता योजना का 'रजिस्ट्रेशन फॉर्म' खुल जाएगा। अब आपको इस रजिस्ट्रेशन फॉर्म में मांगी गई आप से संबंधित सभी जानकारी सही-सही भरनी है। यह सब करते ही अब आपको यूजरनेम और पासवर्ड  मिल जाएगा, जिससे आपको लॉगइन करना है। लॉग इन करने के बाद आपको उत्तराखण्ड बेरोजगारी भत्ता फॉर्म प्राप्त हो जाएगा।

- इस प्रकार से आपका आवेदन हो जाता है इस आवेदन फॉर्म का प्रिंट निकल ले जो की आपको आपके भविष्य के लिए काम आएगा। 

उत्तराखण्ड बेरोजगारी भत्ता योजना हेल्पलाइन नंबर

बेरोजगारी भत्ता हेल्पलाइन - 0138-6262-210

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