उत्तर नारी डेस्क
दुनियाभर में नए कोरोना वायरस का नया वेरिएंट 'ओमीक्रोन' के सामने आया हैं, जिसने हड़कंप मचा दिया है। जिसको देखते उत्तराखण्ड सरकार भी सतर्क हो गई है। वहीं, केंद्र के निर्देशों के तहत मंगलवार को उत्तराखण्ड सरकार ने नए वैरिएंट ओमिक्रोन से बचाव और संक्रमण पर नियंत्रण के लिए मानक प्रचालन कार्यविधि (SOP) जारी की है। जिसके तहत प्रदेश के शिक्षण संस्थानों में 18 वर्ष से ऊपर के छात्र-छात्राओं की रैंडम सैंपलिंग सहित कई प्रावधान किए गए हैं। साथ ही सभी जिलाधिकारियों से राज्य के एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन, बार्डर चेक पोस्ट, पर्यटन स्थल और भीड़भाड़ वाले स्थानों पर रैंडम सैंपलिंग कराने और संक्रमित पाए गए व्यक्तियों को कोरोना प्रोटोकाल के तहत चिकित्सा सुविधा प्रदान करने को कहा गया है। वहीं, अगर कोई कोरोना गाइडलाइंस का उल्लंघन करते हुए पाया जाता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्यवाही की जाएगी।
मुख्य सचिव डॉ.एसएस संधू की ओर से जारी एसओपी के मुताबिक, सभी सार्वजनिक स्थानों पर सुरक्षित शारीरिक दूरी, मास्क पहनना व सैनिटाइजेशन का सख्ती से अनुपालन कराया जाए। इसके साथ ही सार्वजनिक स्थानों पर पान, गुटखा व तंबाकू का सेवन प्रतिबंधित किया गया है। वहीं, एसओपी में कहा गया है कि आमजन को नए वैरिएंट के बारे में जागरूक करने को अभियान चलाया जाए। वहीं, आपको बता दें कि राज्य की सीमा से लगे नेपाल से आवाजाही के समय कोरोना वैक्सीन की दोनों डोज लगाने का प्रमाणपत्र रखना अनिवार्य किया गया है।