Uttarnari header

डायल 112 में फोन कर रुकवाई नाबालिग लड़की की शादी

उत्तर नारी डेस्क 
बाल विवाह समाज के लिए किसी अभिशाप से कम नहीं है। उत्तराखण्ड में नेता और अधिकारी भले ही बाल विवाह न के बराबर होने के दावे करते हैं, लेकिन इसकी जमीनी हकीकत कुछ और ही हाल बयां करती है। ताज़ा मामला बागेश्वर जिले के कपकोट का है। जहां ग्राम किलपारा कपकोट में 16 साल की नाबालिक लड़की की शादी की जा रही थी। बीते दिन 22 अप्रैल को बारात आनी थी। इसकी सूचना पुलिस को दी गयी। सूचना पर तत्काल आवश्यक कार्यवाही करते हुए उ0नि0 विवेक चन्द्र मय पुलिस बल के रवाना हुए एवं उक्त सूचना से उच्चाधिकारियों, प्रभारी एण्टी हयूमन ट्रैफ़िकिंग सेैल, त्रिलोक राम बगरेठा, बागेश्वर /महिला हेल्प लाइन प्रभारी खष्टी बिष्ट बागेश्वर/वन स्टाप सेन्टर बागेश्वर  को अवगत कराया गया। वहीं, प्राप्त सूचना पर मौके पर पुलिस टीम व वन स्टाप सेन्टर की टीम ग्राम किलपारा पहुचे तो पता चला कि ग्राम किलपारा में एक नाबालिग लड़की के विवाह समारोह की तैयारी चल रही थी। जन्मतिथि के सम्बन्ध में दस्तावेज चैक किये गये तो लड़की की जन्म तिथी 10.04.2005 का होना पाया गया जो 18 वर्ष से कम होना पाया गया। एण्टी ह्यूमन ट्रैफिकिंग सैल बागेश्वर, 112 पुलिस टीम,वन स्टॉप सेन्टर की टीम द्वारा नाबालिग का विवाह रुकवाया गया तथा उक्त सम्बन्ध में नाबालिक के परिजनों की काउंसलिंग करायी गयी तो बाद काउसलिंग नाबालिग के पिता द्वारा लिखित प्रार्थना पत्र दिया कि मैं अपनी पुत्री की शादी बालिग होने के उपरान्त ही करूँगा।

बता दें, एण्टी ह्यूमन ट्रैफिकिंग सैल/महिला हेल्प लाइन बागेश्वर/वन स्टॉप सेन्टर की टीम द्वारा किलपारा गांव में उपस्थित लोगों को बाल विवाह, बाल अपराध, महिला सुरक्षा, चाइल्ड हेल्प लाइन, बाल भिक्षा वृत्ति,मानव तस्करी, साइबर क्राइम, यातायात नियमों, नशा मुक्ति तथा उत्तराखण्ड पुलिस द्वारा चलाये जा रहे विभिन्न प्रकार के एप जैसे- गौरा शक्ति एप, देवभूमि एप, उत्तराखण्ड ट्रैफिक आई एप के साथ-साथ डॉयल- 112, 1090, साइबर हेल्पलाइन नम्बर- 1930 आदि के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई।

यह भी पढ़ें - 112 नंबर पर आई शिकायत पर पहुंची पुलिस के साथ हाथापाई, एक की वर्दी फाड़ी तो दूसरे का तोड़ा मोबाइल


Comments